9 June 2026 UPNL Karamchari केस आज 3 बजे कोर्ट की बड़ी सुनवाई Next Court Date - 2 July 2026 #viral
#9june2026 #upnlkarmcharicourtvideo #upnlcase3baje2026video #viralvideo 9 June 2026 UPNL Karamchari केस आज 3 बजे कोर्ट की बड़ी सुनवाई Next Court Date - 2 July 2026 #viral 🚨 उपनल आउटसोर्स कर्मचारी मामला: आज हाईकोर्ट में हुई महत्वपूर्ण सुनवाई, समान वेतन और नियमितीकरण पर राज्य सरकार का बड़ा आश्वासन नैनीताल। उपनल कर्मचारियों से जुड़े बहुचर्चित अवमानना प्रकरण में आज माननीय उच्च न्यायालय में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान माननीय न्यायाधीश महोदय ने राज्य सरकार से सीधे पूछा कि न्यायालय के पूर्व आदेशों के अनुपालन के संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है और कर्मचारियों को राहत देने के लिए सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए हैं। राज्य सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता (CSC) ने न्यायालय के समक्ष लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए बताया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 मार्च 2026 से सभी पात्र कर्मचारियों को “समान कार्य के लिए समान वेतन” (Equal Pay for Equal Work) का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए आगामी कैबिनेट बैठक में नियमावली लाई जाएगी। सुनवाई के दौरान राज्य पक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि कर्मचारियों से किसी प्रकार का नया अनुबंध (Contract) नहीं कराया जाएगा। इस पर माननीय न्यायालय ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि मूल रिट याचिका के आदेश में कहीं भी अनुबंध कराने का उल्लेख नहीं है, इसलिए उसकी आवश्यकता भी नहीं है। कर्मचारियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वी.बी.एस. नेगी ने न्यायालय को बताया कि पूर्व में हुए नियमितीकरण संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत प्राप्त राय और प्रक्रिया के आधार पर किए गए थे। इस पर राज्य पक्ष ने कहा कि यदि प्रस्तावित अनुबंध में कोई आपत्ति है तो न्यायालय मार्गदर्शन दे कि उसमें क्या संशोधन किए जाएं। इस तर्क का कर्मचारियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस.आर. सिंह ने कड़ा विरोध किया और कहा कि कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाना चाहिए, न कि नए अनुबंध की व्यवस्था बनाई जाए। इस दौरान माननीय न्यायाधीश ने भी स्पष्ट रूप से टिप्पणी की कि न्यायालय यह बताने के लिए नहीं है कि नया अनुबंध किस प्रकार तैयार किया जाए। न्यायालय ने संकेत दिया कि विषय का समाधान नियमितीकरण की दिशा में होना चाहिए। राज्य सरकार ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि 1 मार्च 2026 से समान कार्य के लिए समान वेतन लागू किया जाएगा। इस आश्वासन को न्यायालय के आदेश में भी दर्ज किया गया है। वहीं नियमितीकरण के विषय पर विस्तृत निर्णय और कार्यवाही के लिए राज्य सरकार को दो सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है। सुनवाई के दौरान विद्वान अधिवक्ता एम.सी. पंत द्वारा पूर्व में आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित महाधिवक्ता (AG) की राय भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय ने उस राय का अवलोकन किया और उसे पढ़कर सुनाया। कर्मचारियों के दो माह से लंबित वेतन तथा अनुबंध के बाद ही वेतन जारी किए जाने के मुद्दे को भी न्यायालय के समक्ष उठाया गया। इस पर राज्य पक्ष ने स्पष्ट आश्वासन दिया कि कर्मचारियों से कोई अनुबंध नहीं कराया जाएगा और न ही उनका वेतन रोका जाएगा। न्यायालय ने इस आश्वासन को भी गंभीरता से दर्ज किया। अब इस महत्वपूर्ण मामले में अगली सुनवाई 2 जुलाई को निर्धारित की गई है। कर्मचारियों की निगाहें अब राज्य सरकार द्वारा नियमितीकरण संबंधी नियमावली और आगामी कैबिनेट के निर्णय पर टिकी हुई हैं। 📌 रोचक तथ्य: “समान कार्य के लिए समान वेतन” का सिद्धांत भारत में लंबे समय से न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त संवैधानिक सिद्धांत माना जाता है, और विभिन्न मामलों में उच्चतम न्यायालय ने भी इसे सामाजिक न्याय तथा समानता के अधिकार से जोड़कर महत्वपूर्ण माना है। 9 June 2026 upnl karmchari 3 baje Court Case video 9 June 2026 upnl karmchari 3 baje video upnl karmchari 3 baje 9 June 2026 video 3 PM Upnl karmchari court video 9 June 2026 upnl karmchari court case video 9 June 2026 court Video upnl karmchari 9 june 2026 UpnlVideo9June2026 Upnl karmchari Case video2026 Upnl karmchari High Court nanital viral video

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